Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In: Hindi

जब कोई व्यक्ति सरकारी बकाया नहीं चुकाता, तो कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी एक प्रमाण-पत्र (Certificate) जारी करता है, जिसमे बकाया राशि का उल्लेख होता है।

सर्टिफिकेट जारी होने के बाद देनदार Commission of Revenue या निर्धारित प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है।

इस धारा के तहत, सरकार एक अनुसूची (Schedule) जारी करती है जिसमें बताया जाता है कि कौन-कौन सी राशियाँ "सार्वजनिक मांग" की श्रेणी में आएंगी।

यह एक्ट बिहार और ओडिशा राज्यों में लागू होता है। इसके तहत "पब्लिक डिमांड" को उस शेड्यूल के तहत परिभाषित किया गया है जो एक्ट के साथ संलग्न है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:


उत्तर: नहीं, यह केवल सरकारी सार्वजनिक देय (Public Demands) के लिए है।